क्या है सलमान खान का जोधपुर हिरण शिकार मामला, यहां जानिए
19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा. अब उन्हें कांकणी हिरण शिकार में दोषी करार दिया गया है. सलमान के अलावा बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
किसने पुलिस में शिकायत की
विश्नोई समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की. इसके बाद वन्य विभाग और पुलिस दोनों सक्रिय हुए. तब तीन मामले सलमान और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किए गए. सलमान के अलावा इसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी थे, लेकिन उन सभी को अदालत ने बरी कर दिया है.
किसने पुलिस में शिकायत की
विश्नोई समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की. इसके बाद वन्य विभाग और पुलिस दोनों सक्रिय हुए. तब तीन मामले सलमान और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किए गए. सलमान के अलावा इसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी थे, लेकिन उन सभी को अदालत ने बरी कर दिया है.
कब हुई सलमान की गिरफ्तारी
12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान ख़ान की गिरफ्तारी हुई. एक दिन बाद यानी 13 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के वन्य विभाग के दफ्तर में जांच अधिकारियों ने सलमान ख़ान और गवाहों के बयान दर्ज किए. बयान दर्ज करने का ये पूरा सिलसिला कैमरे में क़ैद हुआ. पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए. गिरफ्तारी के दौरान सलमान के कमरे से पुलिस ने पिस्टल और राइफल बरामद की. इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी. लिहाजा सलमान पर आर्म एक्ट के तहत चौथा केस भी दर्ज हुआ.
क्या इसके बाद भी सलमान को जेल में रहना पड़ा
- घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा
- सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की तब सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था
कितने केस दर्ज हुए थे
शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए.
पहला और दूसरा - मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले
तीसरा मामला- कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है.
चौथा मामला- लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
- घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा
- सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की तब सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था
कितने केस दर्ज हुए थे
शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए.
पहला और दूसरा - मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले
तीसरा मामला- कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है.
चौथा मामला- लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
कितने मामलों में सजा, कितनों में बाकी?
1. कांकाणी गांव केस: इस मामले में अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है.
2. घोड़ा फार्म हाउस केस: 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. सलमान हाईकोर्ट गए. 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की.
3. भवाद गांव केस: सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
4. आर्म्स केस: 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.
कांकाणी केस में क्या गवाही दी गई?
- गवाहों ने बताया कि जोधपुर से सटे कांकाणी गांव की सीमा पर एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया. उनका कहना था, "सैफ अली, नीलम, सोनाली व तब्बू भी सलमान के साथ वाहन में सवार थे. इन लोगों ने सलमान को शिकार के लिए उकसाया. गोली की आवाज सुन ग्रामीण वहां इकट्ठे हो गए. ग्रामीणों के आने पर सलमान खान वहां से गाड़ी लेकर चले गए. दोनों मृत हिरण वहीं पड़े रहे."
क्या हो सकता है
- वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर सात साल के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है. कुछ साल पहले तक ये सजा छह साल थी. वो अदालत इस मामले में कम सजा भी सुना सकती है. सलमान का प्रकरण बीस वर्ष पुराना है, ऐसे में अधिकतम छह वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान ही लागू होगा. सह आरोपियों पर भी यही कानून लागू होगा.
1. कांकाणी गांव केस: इस मामले में अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है.
2. घोड़ा फार्म हाउस केस: 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. सलमान हाईकोर्ट गए. 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की.
3. भवाद गांव केस: सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
4. आर्म्स केस: 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.
कांकाणी केस में क्या गवाही दी गई?
- गवाहों ने बताया कि जोधपुर से सटे कांकाणी गांव की सीमा पर एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया. उनका कहना था, "सैफ अली, नीलम, सोनाली व तब्बू भी सलमान के साथ वाहन में सवार थे. इन लोगों ने सलमान को शिकार के लिए उकसाया. गोली की आवाज सुन ग्रामीण वहां इकट्ठे हो गए. ग्रामीणों के आने पर सलमान खान वहां से गाड़ी लेकर चले गए. दोनों मृत हिरण वहीं पड़े रहे."
क्या हो सकता है
- वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर सात साल के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है. कुछ साल पहले तक ये सजा छह साल थी. वो अदालत इस मामले में कम सजा भी सुना सकती है. सलमान का प्रकरण बीस वर्ष पुराना है, ऐसे में अधिकतम छह वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान ही लागू होगा. सह आरोपियों पर भी यही कानून लागू होगा.
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